अदालत ने किया मौका मुआयना, परिषद के निर्माण की खुली पोल
भीलवाड़ा
जिला लोक अदालत भीलवाड़ा के जज ने शुक्रवार को नगर परिषद भीलवाड़ा नाला निर्माण का निरीक्षण कर निर्माण को सही करने के निर्देश दिये है। आम आदमी अधिकार मंच भीलवाड़ा के अध्यक्ष सुनील आगीवाल ने नगर परिषद के खिलाफ जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि छीपा बिल्डिंग से सीतारामजी की बावड़ी वाली सड़क पर रोजाना बार-बार के ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए 6 फीट चैड़े नाले के ऊपर पार्किंग व पैदल चलने हेतु फुटपाथ बनाना था लेकिन नगर परिषद ने अपनी चिरपरिचित स्टाइल में ज्यादा ढलान वाला निर्माण किया व मैनहोल से कई गुना बड़े टेढ़े-मेढ़े होल छोड़ दिये जिस पर न तो कोई पार्किंग कर सकता है और न ही कोई पैदल चल सकता है। फलस्वरूप सड़क पर पार्किंग करने से ट्रैफिक जाम बढ़ गए और पुलिस ने एकतरफा यातायात कर दिया जो सारे दुकानदारो के लिए कंगाली में आटा गीला होने जैसा है। आगीवाल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए जिला लोक अदालत के जज प्रह्लाद व्यास ने शुक्रवार को परिषद के जूनियर इंजीनियर जाखड़ के साथ मौका मुआयना किया और आदेश दिया कि निर्माण को ठीक किया जाए ताकि सड़क से बरसात का पानी भी नाले में चला जाए तथा पार्किंग व फुटपाथ के लिए भी उपयोगी बन जाये।